रायपुर की एक अदालत ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जेल में बंद कालीचरण महाराज की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कालीचरण के वकील ने एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर दोपहर डेढ़ घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने याचिक खारिज कर दी।
‘धर्म संसद‘ में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।
कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर की ‘धर्म संसद’ में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी और राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
गंभीर अपराध का मामला दर्ज होने के कारण जमानत याचिका खारिज
रायपुर कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, “कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।“ शरद मिश्रा ने यह भी कहा कि गंभीर अपराध का मामला दर्ज होने के कारण कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत रायपुर के टिकरापारा थाने में की गई थी। कालीचरण पर आईपीसी की धारा 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और धारा 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ऐसे लोग सिर्फ ज़हर उगलना ही जानते हैं
ये मनुवादी मानसिकता के लोग इससे अलग कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी मिलती है. ऐसे लोग कभी आपसी सौहार्द्र की बात कर ही नहीं सकते. सिर्फ ज़हर उगलना ही जानते हैं. विडम्बना यह की केन्द्र की सरकार ऐसे तत्वों के कृत्यों पर अंकुश लगाने के बजाय शह देती है.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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