कोरोना से हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में विलम्ब किए जाने को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है. कोविड से हुई मौत पर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को मानवीय पहलू पर गौर करने को कहा. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, “राज्य में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है. यह चिंतनीय है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.”
कोर्ट ने राजस्थान सरकार से भी यही बात कही. कहा कि अदालतों द्वारा काम करने के लिए मजबूर करने के बाद ही राज्य सरकारें जागीं और ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए. महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक मौतें हुईं. लेकिन केवल 37,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति ने मुआवजा नहीं दिया गया है.
पश्चिम बंगाल में 19,000 से अधिक मौतें हुईं, लेकिन केवल 467 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अभी तक 110 लोगों को मुआवजा मिला है. राजस्थान में लगभग 9,000 मौतें, लेकिन अब तक केवल 595 आवेदन प्राप्त हुए. अभी तक किसी को नहीं मुआवजा नहीं दिया गया है. उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें हुई हैं. 16,518 आवेदन प्राप्त हुए और 9,372 को मुआवजा मिला है. अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. यह गंभीर विषय है और इस पर राज्य सरकारों को तत्परता दिखानी होगी.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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