
महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी देश में तमाम कानून बने हैं
झालसा, राँची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में 20 मार्च को राजनगर ब्लॉक में महिलाओं से सम्बंधित NCW के कार्यक्रम विधान से समाधान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तौसिफ मेराज ने उपस्थित महिलाओं तथा अन्य को महिलाओं से सम्बंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे बताते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी देश में तमाम कानून बने हैं और उनके तहत कार्रवाई भी होती है।
अधिनियम का उद्देश्य
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 : सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 : इसे ‘निर्भया अधिनियम’ के नाम से भी जाना जाता है. इस कानून के तहत यौन अपराधों के लिये दंड को सख्त बनाया गया है. अधिनियम में दुष्कर्म, पीछा करने और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) : वर्ष 2012 में अधिनियमित यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है. इसमें न केवल अपराधों के लिये दंड का प्रावधान है, बल्कि पीड़िता की सहायता और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी प्रावधान किये गये हैं.
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम
उपरोक्त कानूनों के अतिरिक्त बाल विवाह पर रोक के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों समेत किसी भी माध्यमों के जरिये स्त्रियों का गलत व अश्लील तरीके से चित्रण करने से रोकने के लिए स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, वेश्यावृत्ति या देह व्यापार में स्त्रियों को धकेलने से बचाने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 जैसे कानून भी देश में विद्यमान हैं।
इस अवसर पर CO राजनगर श्री हरीश चंद्र मुंडा, BDO राजनगर श्री मलय कुमार और LDM श्री वरुण कुमार, PLV भक्तु मार्डी,ब्रजेश राय,राम सोरेन, रमेश हांसदा और झरना राउत और काफी संख्या में महिलाएं तथा अन्य उपस्थित थे। LDM सराईकेला श्री वरुण कुमार ने बताया कि महिलाओं से सम्बंधित बैंक लोन माफी योजना को नेशनल लोक अदालत में कार्यान्वयन किया जायेगा।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!