
हाई कोर्ट ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ी एक धार्मिक स्थल है
झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पारसनाथ पहाड़ी पर मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए। झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है।
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हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार यह करवाना सुनिश्चित करे। हाई कोर्ट ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ी एक धार्मिक स्थल है और ऐसे स्थलों पर पहले कई बंदिशें लगाई गई हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई पर दिया है।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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