
आदेश तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिया गया था
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर एक तय समयसीमा में फैसला लेना होगा। यह आदेश तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिया गया था।
राष्ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतीय संविधान में इस तरह की कोई तय समय नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब संविधान में यह प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश किस आधार पर दे सकता है।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!