
UAPA के तहत यूपी पुलिस ने कप्पन को किया था गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के कारागार में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अब ज़मानत मिल जाएगी. सुप्रीमकोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। उत्तर प्रदश सरकार ने UAPA यानि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पत्रकार सिद्दीकी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने कप्पन को तीन दिन के अन्दर निचली अदालत में पेश करने और जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है ।
यूपी सरकार का आरोप-“कप्पन मुल्क में धार्मिक द्वेष और आतंकवाद फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा”
विदित हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका का पुरज़ोर विरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस्लामी चरमपंथी संगठन PFI यानि पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के साथ सिद्दीकी कप्पन के घनिष्ठ संबंध हैं और जो राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलता है। सिद्दीकी कप्पन मुल्क में धार्मिक द्वेष और आतंकवाद फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।
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इलाहाबाद उच्च नायालय की लखनऊ पीठ द्वारा ज़मानत याचिका ठुकरा दी गई थी
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जाने के दौरान कप्पन को अक्तूबर’ 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जहां कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित युवती की मौत हो गई थी। इलाहाबाद उच्च नायालय की लखनऊ पीठ द्वारा इसी महीने के शरू में जमानत याचिका ठुकरा दिए जाने के बाद कप्पन ने इस मामले में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत द्वारा ज़मानत मंज़ूर कर लिए जाने से कप्पन ने राहत की सांस ली है।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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