
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आईएएस अधिकारी और परिवहन सचिव केके सोन के वेतन पर रोक लगा दी. पूरा मामला परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान से जुड़ा हुआ है. जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तीन साल पहले ही इस संबंध में अपना आदेश जारी कर दिया था.
कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को वेतन और अन्य भुगतान क्यों नहीं..
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव केके सोन से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को वेतन और अन्य भुगतान क्यों नहीं किया गया. जिस पर परिवहन सचिव केके सोन और राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया गया. लेकिन कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया.
हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव खुद उपस्थित रहे. कोर्ट ने कहा कि जब तक विभाग के कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता, तब तक विभागीय सचिव का वेतन भी रुका रहेगा.
तीन साल पहले ही विभागीय कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया
दरअसल इस मामले में सिंगल बेंच ने तीन साल पहले ही विभागीय कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया था. लिहाजा शुक्रवार को इस मामले में जस्टिस डा. एसएन पाठक की कोर्ट में कंटेंप्ट याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने इसे अवमानना माना और इस पर अपना कड़ा रुख दिखाया.
जाहिर है कोर्ट के इस फैसले के बाद विभाग के कर्मचारियों को अपने वेतन और अन्य भुगतान को लेकर एक उम्मीद जगी है. इस मामले में कोर्ट में निहाल खान एवं अन्य की ओर से अवमाननावाद दायर की गई थी.

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