
पेसा अधिनियम 1996 के तहत भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी-ग्राम प्रधान दिकू मेलगांडी
खैरबनी इलाके में कचड़ा निष्पादन संयंत्र लगाने का पुरज़ोर विरोध हो रहा है. खैरबनी सामुटोला ग्राम में आज 02 जून, शुक्रवार दोपहर 12 बजे जमशेदपुर अचंल कार्यालय के राजस्व एवं बन्दोबस्त विभाग के अमीन सहित 8 कर्मचारियों को उस समय ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब वे संयंत्र के लिए भूमि का निरीक्षण करने के लिए वहां गये, वहाँ के ग्राम प्रधान दिकू मेलगांडी के नेतृत्व मे ग्रामीणों द्वारा कर्मचारियों का विरोध किया.
ग्राम प्रधान दिकू मेलगांडी ने कहा कि जिला पूर्वी सिंहभूम पाँचवीं अनूसूची क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। पेसा अधिनियम 1996 के तहत भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी है, परंतु जिला प्रशासन द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. ग्रामीणों में इस पर काफी अक्रोश है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामवासी इस परियोजना का विरोध विगत 2010 से करते आ रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि बिना ग्राम सभा के किसी भी निर्माण को नहीं करने दिया जायेगा और इसका जोरदार विरोध होगा.

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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