आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव सह प्रभारी सिविल सर्जन बरियल मार्डी तथा ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी के द्वारा आदित्यपुर दो मार्ग संख्या-4 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के चेयरमैन डॉ ओमप्रकाश आनंद के उपर दर्ज कराए गए सभी मामलों को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है I उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता के हर दलील को न केवल अस्वीकार किया, बल्कि पूरे मामले को द्वेषपूर्ण एवं घृणित मानते हुए खारिज भी कर दिया।
उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए डॉ ओपी आनन्द ने कहा कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट और सारगर्भित निर्णय से अस्पताल को एक नई दिशा मिला है तथा मुझे तथा मेरे सहयोगियों को अन्याय का विरोध करने का साहस दिया है. क्योंकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि डॉक्टर ने कोई गलती नहीं की है I उन्होंने कहा कि अब तक हुए नुकसान का दावा सरकार के समक्ष लंबित है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि का दावा करने के लिए हम स्वतंत्र है, जिसे भविष्य में मुकदमा दायर किया जायेगा I
वहीं डॉ आनंद की पत्नी सरिता आनंद ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया है तथा कहा कि हमें काफी दर्द और अपमान से गुजरना पड़ा. गौरतलब हैं कि स्वास्थ्य विभाग की गलतियों खामियों को उजागर कर सुधार करने की मांग करने के कारण ही पूरा तंत्र एकत्रित होकर डॉ ओपी आनन्द को बर्बाद करने की साजिश रची तथा उनके विरुद्ध सिलसिलेवार ढंग से मुकदमा दायर किया गया था।
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