Advertisements

एडीजे चार विशेष न्यायाधीश महिला उत्पीड़न राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इनमें हरेराम सिंह आरा कोईलवर निवासी व प्रदीप कुमार सिंह शामिल हैं। एमजीएम पुलिस ने महिला के पति के बयान पर 26 मई 2013 को केस दर्ज किया था। महिला के पति ने पुलिस को बताया था कि शाम छह बजे खाना खाकर ड्यूटी चला गया तो दोनों आरोपी घर आए।
उन्होंने भाभी बोलकर शरबत मांगी। शरबत लेकर आने पर प्रदीप कुमार सिंह ने हथियार दिखाकर धमकी दी और हल्ला करने पर गोली मारने की चेतावनी दी। इसके बाद हरेराम सिंह रूमाल में लगा कुछ केमिकल सुंघाकर पत्नी को बेहोश कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। लेकिन अदालत में दोष सिद्ध नहीं हो सका और नौ वर्ष पुराने केस से दोनों आरोपी बरी हो गए।

Advertisements
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!