इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग धर्मों के एक कपल को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है. इस जोड़े ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप टाइम पास है और इसमें स्थिरता और गंभीरता नहीं होती है.
इस मामले में लड़की के घरवालों ने लड़की के मुस्लिम बॉयफ्रेंड के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था. लड़की के घरवालों का कहना है कि लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने जबरन भगा लिया है. लड़की के वकील का कहना है कि लड़की बालिग है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है.
हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में अभी शुरुआती जांच चल रही है. कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कपल को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है.
हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप आमतौर पर अस्थायी होते हैं और ये टाइम पास के रूप में होते हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए.
इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों को अक्सर खतरा होता है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला पक्षपातपूर्ण है और इससे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को परेशानी होगी.
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