रांची : रांची सीबीआई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने के मामले में तीन आरोपियों को सजा दी गई है। इसमें शूटर तारा शाहदेव के विरुद्ध हुए आरोपों के सिलसिले में, रंजीत कोहली (रकिबुल हसन), मुश्ताक अहमद, और कोहली की मां कौशल रानी को दोषी पाया गया है।
रंजीत कोहली को IPC की धारा 120B, 376, 323, 298, 506, और 496 के तहत दोषी पाया गया है, जबकि मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120B और 298 के तहत दोषी पाया गया है। कौशल रानी को IPC की धारा 120B, 298, 506, और 323 के तहत दोषी पाया गया है।
रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है।
इस मामले में, सीबीआई द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह निष्कर्ष फैसला दिया है। सभी आरोपी 30 सितंबर को दोषी करार दिए गए थे।
तारा शाहदेव के साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों के सिलसिले में इन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, यह मामला भारतीय समाज में धर्मिक और सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ा है और समाज के विचारों को उजागर करता है।
इस समाचार की जानकारी 30 सितंबर को दोषी करार देने के बाद से लगातार चर्चा का विषय रहा है, और यह एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला है जो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है।
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