
यह संविधान की पांचवीं अनुसूची की भावना के खिलाफ है
भाकपा (माले) विधायक व प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति विनोद सिंह ने 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कैबिनेट बैठक कर लैंड बैंक नीति व भूमि अधिग्रहण कानून (संशोधन) को अविलंब खारिज करने की मांग की है.
ग्राम सभा की अनदेखी
विनोद सिंह ने कहा है कि पूर्व की डबल इंजन सरकार ने 2016 में लैंड बैंक बनाया था, जिसके तहत राज्य के 22 लाख एकड़ सामुदायिक व गैर-मजरुआ ज़मीन को चिन्हित कर लैंड बैंक में पंजीकृत किया गया था. लैंड बैंक की जमीन को ग्राम सभा की अनदेखी कर अधिग्रहित करने की ताकत कंपनी को देती है। यह संविधान की पांचवीं अनुसूची की भावना के खिलाफ है। रघुवर दास सरकार ने 2018 में “भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017” पारित करवा कर भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में संशोधन किया था. भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 के तहत निजी व सरकारी परियोजनाओं के लिए बिना ग्राम सभा की सहमति व सामाजिक प्रभाव आंकलन के बहुफसलीय भूमि समेत निजी व सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा सकता है.
विनोद सिंह ने यह भी कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 व लैंड बैंक नीति स्पष्ट रूप से पेसा कानून एवं छोटानागपुर काश्तकारी कानून और संताल परगना काश्तकारी कानून का का उल्लंघन करते हैं और जल-जंगल-जमीन की कॉरपोरेट लूट के लिए रास्ता खोलते हैं। झारखंड के आदिवासी-मूलवासी के लिए इसके परिणाम भयावह होंगे
विनोद सिंह ने पत्र के माध्यम से गठबंधन दलों के शुरू से ही इन दोनों नीतियों के विरोध का हवाला देते हुए इन्हें रद्द करने का आग्रह किया है. लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण विधेयक संशोधन कानून का खारिज किया जाना सीएनटी-एसपीटी कानून को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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