टाटा स्टील प्रबंधन ने टाटा कोड आफ कंडक्ट में समय के साथ कई संशोधन करते हुए कई की नई पालिसियों को जोड़ा है। जो कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए प्रभावी होगा।
नई व्यवस्था को तत्काल से प्रभावी करते हुए कंपनी प्रबंधन ने इसका अक्षरश: अनुपालन की अपील की है। नई व्यवस्था टाटा स्टील जमशेदपुर सहित इंडियन आपरेशन में संचालित सभी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी प्रभावी किया गया है।
दूसरी कंपनियों में नहीं ले सकते कोई पद
एक्सटर्नल असाइंटमेंट के तहत कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर टाटा स्टील से बाहर कोई काम नहीं कर सकते और न ही किसी कंपनी में महत्वपूर्ण पद ले सकते हैं। ऐसा करने से पहले संबधित कर्मचारी को वरीय अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। कंपनी के इंटर्नल वेबसाइट, दर्पण पर पूरी जानकारी देनी होगी।
जिम्मेदारी से करें मीडिया का इस्तेमाल
आदेश के तहत कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे पूरी जिम्मेदारी से इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करें। इसका उद्देश्य ज्ञान अर्जन करने, सम्मानजनक तरीके से बात करने पर केंद्रित होना चाहिए। किसी भी तरह के पोस्ट उसकी सत्यता जाने इंटरनेट मीडिया या वाट्सएप पर फारवर्ड न करें। कोई भी पोस्ट करने से पहले उसके लिए अपनी जिम्मेदारी तय करें। इसके अलावा किसी भी पोस्ट पर कंपनी, सहकर्मी, कंपनी के कस्टमर, एजेंसी, बिजनेस पार्टनर का हवाला नहीं देने का निर्देश दिया गया है।
रिश्ते से नहीं जुड़ेंगे जिससे हितों का टकराव हो
कोड आफ कंडक्ट के तहत कर्मचारी या एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसी भी व्यवसाय या रिश्ते से नहीं जुड़ेंगे जिससे कंपनी या टाटा समूह के हितों का टकराव हो। यदि संबधित अधिकारी या कर्मचारी किसी कांट्रेक्टर, वेंडर या अन्य कंपनी के साथ उनके किसी रिश्तेदार का संबंध है तो इसकी सूचना आनलाइन ही चीफ एथिक्स काउंसलर को दें।
अपने किसी रिश्तेदार या संबंधी को कांट्रेक्टर या वेंडर का काम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा नियोजन से संबधित कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिसमें प्रमोशन, बोनस, एप्रेजल या ट्रांसफर का संबंध उनके किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा किसी कांट्रेक्टर या वेंडर से भी कोई सेवा या मनोरंजन के साधन नहीं लेने हैं।
यौन उत्पीड़न पर लगे रोक
कर्मचारियों को ऐसा कार्यस्थल बनाकर दें जहां सभी बिना पक्षपात के भयमुक्त होकर काम कर सके। किसी कर्मचारी को डराना या शोषण न हो। लिंग भिन्नता को बढ़ावा देने की मानसिकता या शत्रुतापूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करें। किसी भी तरह के यौन शोषण की तत्काल लिखित शिकायत करें। चीफ एथिक्स काउंसलर से मामले की जांच की जाएगी। दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी।
एक-दूसरे की गोपनीयता का भी सम्मान करें
कोड आफ कंडक्ट के तहत सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसका सम्मान करना होगा। यह संबधित विभाग के नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वे कार्यस्थल को ऐसा बनाए रखें जहां कर्मचारियों में सहनशीलता, समझ, आपसी सहयोग रखते हुए एक-दूसरे का सम्मान करें। किसी भी कर्मचारी का शारीरिक, मानसिक या व्यवहारिक रूप से उत्पीड़न नहीं करना है। कर्मचारियों को एक-दूसरे की गोपनीयता का भी सम्मान करें।
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