उपायुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखंड के द्वारा कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को 50,000 रुपये अनुदान सहायता राशि भुगतान करने का निर्देश प्राप्त है l जिसके आलोक में नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 से मृत 134 मामले सूची में दर्ज हैं l जिसमें से 99 आश्रितों को भुगतान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आहूत करते हुए किया जा चुका है l शेष 35 में से 7 कोविड-19 से मृतक आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान हेतु संबंधित अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा सहित आवेदन प्राप्त किया गया था l
बैठक में उपायुक्त महोदय के द्वारा संबंधित आश्रितों को यथाशीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया गया l उपायुक्त महोदय ने बताया कि सूची के अतिरिक्त कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों का अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान से संबंधित कुल 53 अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसे दिनांक 31 जनवरी 2022 को अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में आहूत COVID-19 death Ascertaining Committee (C-DAC) की बैठक में कुल 13 मामले को कोविड-19 से मृत्यु की पुष्टि करते हुए अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान की अनुशंसा की गई थी l उक्त 13 मृत व्यक्तियों के आश्रितों का भुगतान करने निर्देश दिया गया l उपायुक्त महोदय ने कहा कि जिले के किसी भी व्यक्ति का निधन कोविड-19 से किसी अन्य जिले में हुआ हो तो मृतक के आश्रित उक्त संबंधित जिले से भी अनुदान सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं l
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