सरकारी आवास का उपयोग नहीं करने वाले और मकान किराया भत्ता लेने वाले एमजीएम अस्पताल के कर्मियों को एनेक्सर-2 फार्म भरना होगा। इसके लिए अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में कार्यरत सभी पदाधिकारी और कर्मी जिनका वेतन यहां के कार्यालय से बनता है और वे अगर सरकारी आवास का उपयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही नियमानुसार मकान किराया भत्ता भी ले रहे हैं। ऐसे कर्मियों को 20 जुलाई तक एनेक्सर-2 फार्म भर कर लेखा शाखा में जमा करना होगा। इससे वेतन में मकान किराया भत्ता जोड़ कर भुगतान किया जा सके। अन्यथा मकान किराया भत्ता का भुगतान रोक दिया जायेगा।
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