सैलरी एकदम वॉट्सऐप के लास्ट सीन जैसी होती है. दूसरों की सब देखना चाहते हैं और खुद की सब छिपाना. अपनी सैलरी के बारे में आमतौर पर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं. हालांकि शादी होने के बाद अपने पार्टनर से लोग सब शेयर करते हैं. फिर भी कई लोग होते हैं जो पार्टनर के साथ भी सैलरी की बातें नहीं करते लेकिन वैवाहिक विच्छेद (तलाक) के मामले में ये सब साइड में हो जाता है. लोगों को ना चाहते हुए भी अपनी इनकम संबंधी बात बतानी होती है.
बरेली में एक महिला के पति ने नहीं बताया कि कितना कमाता है। पत्नी ने आरटीआई से पूछा। आयकर ने खारिज कर दिया तो सीआईसी में अपील की। आदेश हुआ कि विभाग बताए कितनी कमाई है।
बच नहीं पाए बच्चू पत्नी से
देख रहे हैं न @navalkant भैया?— Gyan Prakash (COMMON MAN) (@Live_Gyan) October 3, 2022
सैलरी पता करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दी
अब इसी से जुड़ी एक खबर खासी वायरल है. एक शख्स ने अपनी पत्नी को सैलरी नहीं बताई. इसके बाद महिला ने जो किया, वो वायरल है. महिला ने अपने पति की सैलरी पता करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दी. इस महिला का नाम संजू गुप्ता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) ने सूचना देने से इनकार कर दिया. वजह बताई गई कि इसके लिए पति की ओर से सहमति नहीं मिली थी.
इसके बाद महिला ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी (FAA) के सामने अपील की. एफएए ने भी सीपीआईओ का आदेश जारी रखा और कहा कि संजू अब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) के सामने दूसरी अपील करें. इसके बाद महिला ने सीआईसी के सामने इस बाबत अपील की. सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में सीआईसी ने इस मामले में आयकर विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि संजू को 15 दिन में उसके पति को ग्रॉस और नेट इनकम संबंधी जानकारी दे.
सीआईसी ने अपने पुराने आदेशों और न्यायालयों के फैसलों पर गौर करते हुए अपना फैसला सुनाया. हालांकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं. बीते साल सितंबर के महीने में एक-दो नहीं बल्कि ऐसे कई केस आए थे जिनमें महिलाओं ने अपने पति की सैलरी संबंधी जानकारी के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया था.
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