Advertisements

चाईबासा कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में शनिवार को धारा 364/34 भादवि के तहत 11 अपहरण करने के आरोपियों को सात-सात साल की कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
यह मामला सोनुवा थाना कांड संख्या 32/2013 का है और इसमें 11 अपहरणों के आरोपी शामिल हैं, जो सोनुवा थाना क्षेत्र के बोयकेड़ा गांव के निवासी हैं। इन आरोपियों के खिलाफ मनोज तियू ने सोनुवा थाना में अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था।
मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:
- मनोज तियू, महाबीर हेम्ब्रम, और कैरा कोड़ा ने सरकारी पैसा का गबन और गांव का हक मारने का आरोप दर्ज किया।
- इन आरोपियों द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मनोज तियू, महाबीर हेम्ब्रम, और कैरा कोड़ा भी शामिल थे।
- इस बैठक के दौरान, मनोज तियू, महाबीर हेम्ब्रम, और कैरा कोड़ा को बंधक बनाकर मारपीट की गई और उन्हें जंगल में फेंक दिया गया।
- रात्रि के बाद महाबीर हेम्ब्रम और कैरा कोड़ा अपने घर आ गए, लेकिन मनोज तियू का कोई अता-पता नहीं था।
- इसके बाद, मामले को पुलिस द्वारा जांचा गया और 11 अपहरण के आरोपी गिरफ्तार किए गए।
इस परिप्रेक्ष्य में, सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह किया गया और उनका न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी आरोपियों को न्यायिक सजा सुनाई गई है।

Advertisements
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!