बाइक चलाते समय सही से हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 रुपये का चालाना काटा जा सकता है. यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए, 1998 के मोटर वाहन अधिनियम के नवीनतम अपडेट में दोपहिया सवारों के लिए अनुचित रूप से हेलमेट पहनने पर नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना जोड़ा गया है.
यदि आप हेलमेट पहने हुए हैं लेकिन मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय उसकी स्ट्रिप खुली हुई है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
अगर आपके हेलमेट में बीएसआई (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन नहीं है तो आपसे 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि आप अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि लाल बत्ती कूदना, तो आपको हेलमेट पहनने के बावजूद 2,000 रुपये का भारी जुर्माना देना होगा.
ओवर लोड वाहन पर लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना
मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपर्युक्त उल्लंघनों के अलावा, वाहन को ओवरलोड करने के लिए आपको 20,000 रुपये के भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा करने पर 2,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा. ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऐसा करने पर कई हजार के चालान कटने के मामने सामने आए है.
जानें ऑनलाइन ट्रैफिक चालान को भरने का तरीका
ट्रेफिक चालान को ऑनलाइन भरने के लिए आपको सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद यहां आपको चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरना होगा. इसके बाद आपको गेट डिटेल पर क्लिक करें. अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें. चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें. भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें. भुगतान को कंफर्म करें. अब आपका ऑनलाइन चालान भर जाएगा.
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