सुप्रीम कोर्ट आज कर्नाटक हिजाब मामले में अहम फैसला सुनाने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लगातार 10 दिनों तक नॉन-स्टॉप सुनवाई की थी. इसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपना अलग अलग फैसला लिखकर 22 सितंबर को सुरक्षित कर लिया था. अब इस मामले में दोनों जजों का क्या एकमत फैसला आएगा या उनकी राय बंटी होगी, इस बारे आज क्लियर हो जाएगा |
सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक चली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 10 दिनों तक हुई सुनवाई में हिजाब समर्थक पक्ष (Karnataka Hijab Row) ने देश के नामचीन और महंगे 20 से ज्यादा वकीलों की फौज पैरवी में उतारी थी. वहीं कर्नाटक सरकार और शिक्षकों की ओर से केवल 5 वकील इस मामले में पेश हुए. कोर्ट ने बारी-बारी से दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने का मौका दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब की अनिवार्यता पर दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था |
15 मार्च को राज्य की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया
कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर अचानक उमड़े बवाल के बाद इस साल 15 मार्च को राज्य की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल-कॉलेजों में किसी भी तरह की धार्मिक यूनिफॉर्म पहनने को गलत बताया था. कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन का राज्य का आदेश सही है. इस फैसले को मजहबी मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी |
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