राज्य के पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों (Old Driving License Holders) को लाइसेंस ऑनलाइन कराने का अंतिम मौका दिया गया है | परिवहन विभाग ने झारखण्ड सहित देश के सभी जिलों के डीटीओ (DTO) को कहा है कि, हस्तलिखित डीएल (Handwritten DL) को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें |
इस नियम के तहत जिन वाहन मालिकों के पास लाइसेंस, किताब (बुकलेट) और हस्तलिखित, फॉर्म या बुकलेट की तरह जारी किया गया है, सभी से इसे ऑनलाइन कराने को कहा जा रहा है | इसके लिए परिवहन विभाग ने कहा कि, बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा. ऐसे में उन लोगों से 12 मार्च को शाम चार बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस (Original License) के साथ ऑनलाइन इंट्री कराने को कहा गया है |
झारखंड में 15 मार्च के बाद नहीं हो सकेगी इंट्री
परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ को कहा है कि, हस्तलिखित डीएल को ऑनलाइन करें | विभाग ने कहा है कि, बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 15 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा | इस तारीख के बाद हस्तलिखित निर्गत लाइसेंस (डी.एल. किताब और फार्म 7 लाइसेंस) वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकल़ॉग इंट्री नहीं की जा सकेगी | इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी प्रवीण प्रकाश ने आदेश जारी कर, इसकी सूचना दी है |
हस्तलिखित डीएल से धारकों को आती थी कई तरह की समस्या
बता दें कि हस्तलिखित डीएल को रखने में काफी दिक्कत आती है | इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है | लेकिन, चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है | साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा | आॉनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है |
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