झारखंड में निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह नौकरी के लिए निजी कंपनियों को देना होगा 75 फीसदी आरक्षण, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत सभी कंपनियों को लागू करना होगा झारखंड सरकार की नयी आरक्षण नीति
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नौकरी की नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है. निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
नियामवली के मुताबिक हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिनों अंदर निबंधन करायेंगे.
फिर तीन माह के भीतर निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रुपये या इससे अधिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. अधिनियम के अनुसार राज्य अनुश्रवण समिति गठित किया जाएगा. जिसके अध्यक्ष श्रम विभाग के सचिव व निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सदस्य सचिव होंगे. वहीं श्रमायुक्त, उद्योग निदेशक, मुख्य कारखाना निरीक्षक व मुख्य वॉयलर निरीक्षक सदस्य होंगे.
राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति अधिनियम से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ राज्य स्तर पर संपूर्ण अनुपालन, अनुश्रण एवं मूल्यांकन करेगी. समिति को हर तीन माह में झारखंड सरकार को रिपोर्ट देना होगा. गौरतलब है कि झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 29 जुलाई से लागू कर दी गयी है. वहीं इससे पूर्व 31 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी की गयी थी परंतु नियमावली नहीं होने से इसे लागू नहीं किया जा सका है.
टाटा मोटर्स, टाटा स्टील समेत कई कंपनियों को लागू करना होगा नया आरक्षण
झारखंड सरकार की नयी आरक्षण नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
नोटिफिकेशन के बाद टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिनप्लेट समेत तमाम कंपनियों को भी अब 75 फीसदी आरक्षण देना होगा. इसके लिए कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया गया है. अब इन कंपनियों को जो भी बहाली करनी होगी, उसमें जरूर आरक्षण देना होगा. ऐसे में लोकल लोगों को जरूर आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. हालांकि, अब तक कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई सरकुलर नहीं जारी किया गया है.
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