झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के लिए एक साझा मंच लाने के उद्देश्य से एक समर्पित ‘जॉब पोर्टल’ लॉन्च किया।
उन्होंने कहा कि पोर्टल राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के 75 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की कोशिश करेगा।
“पोर्टल बेहतर निगरानी में मदद करेगा। इससे निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के हमारे प्रयास को बल मिलेगा।
सोरेन ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ताओं और रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगी।
पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड द्वारा बनाया गया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियोक्ता पोर्टल पर व्यवसाय, जनशक्ति और रिक्तियों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, जबकि नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण कराकर अपना आवेदन पोस्ट कर सकते हैं।
पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021 का पालन करना होगा।
गौरतलब है कि “झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों का रोजगार अधिनियम 2021” झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया है और यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से पूरे झारखंड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या अधिक कार्यबल काम कर रहे हैं। ऐसी सभी संस्थाओं को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
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