
झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर (किन्नर) को हर माह 1000 रुपए पेंशन देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोबा माझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है।
अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है। लेकिन, अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 14 हजार ट्रांसजेंडर हैं। 2011 की जनगणना में यह संख्या 11,900 थी।
किसे और कैसे मिलेगा योजना का लाभ
ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो, उन्हें पेंशन मिलेगी। ट्रांसजेंडर वही माने जाएंगे, जिन्हें अधिनियम 2019 के तहत डीसी स्तर से अधिकारी से प्रमाण पत्र मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के कार्यालय में उन्हें आवेदन करना होगा।
आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र, पात्रता संबंधी घोषणा पत्र जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ और शहरी क्षेत्र में सीओ आवेदनों को स्वीकृति देंगे। हर माह 5 तारीख तक सरकार पेंशन की राशि उनके खाते में भेज देगी।
बता दें कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में ट्रांसजेंडर के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने के संबंध में विचार करने को कहा था। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार योजना शुरू करने जा रही है।
इन्हें नहीं मिल पाएगा ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ
जिन लोगों को किसी भी रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त होता है, वह इसके हकदार नहीं होंगे। आयकर दाता होने की स्थिति में भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा हो, उन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी।

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