Ranchi: हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में जमशेदपुर में दंगा भड़काने केस सख्या 54/23 के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने अभय सिंह के साथ 30 से ज्यादा आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वह अदालत द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं.
इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अभय सिंह की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की. सरकार की ओर से की गई बहस में अदालत को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है. निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।
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