कोर्ट के आदेश के बावजूद जब्त कार को नहीं छोड़ने पर साकची थाना के आईओ और मालखाना प्रभारी को सीजेएम कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें कोर्ट में हाजीर होकर जवाब देने को कहा गया है।
बता दें कि साकची में सड़क हादसे में पुलिस ने एक कार जब्त की थी। मामला कोर्ट गया। कार चालक की बेल हो चुकी है। कोर्ट ने 6 मई को कार रिलीज करने का आदेश दिया था। कार मालिक एग्रिको निवासी विकास प्रसाद कार छुड़ाने साकची थाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद जांच अधिकारी ने कहा कि थाना प्रभारी के आने के बाद ही कार मिलेगी। विकास प्रसाद 12 मई तक बराबर थाने दौड़ते रहे, लेकिन कार रिलीज नहीं की गई। हर बार कुछ न कुछ बहाना बना दिया गया।
इसके बाद विकास ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया। उन्हें पूरी बात की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में साकची थाने के दरोगा अनुसंधानकर्ता और मालखाना इंचार्ज जितेंद्र को सशरीर पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ने शनिवार को बताया कि इसके बाद साकची थाने के मालखाना इंचार्ज जितेंद्र ने अधिवक्ता को फोन पर धमकी दी है। अधिवक्ता के अनुसार, 16 मई को जब जितेंद्र सिंह कोर्ट में पेश होने के बाद अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। इसके बाद वह गाड़ी लेने साकची थाना जाएंगे।
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