उत्तरी करंडीह पंचायत के मुखिया सिनी सोरेन के धरना मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू दयाल और उनके बेटे रजनीश दयाल ने कहा कि जमीन कभी आवंटित हुआ नहीं हैं,1958 से अबैध दखल गोरी शंकर प्रसाद का था,जान बूझकर कुछ लोग मुझे बदनाम और भू- माफिया कह रहें हैं, लोग सच्चाई जाने।
पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी उत्तरी करंडीह पंचायत के मुखिया सिनी सोरेन के मामले पर आज जमशेदपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू दयाल और उनके बेटे रजनीश दयाल ने मिडिया के सामने अपने बात को रखते हुए कहा कि 1958 में जमीन अबैध दखल गोरी शंकर प्रसाद का था और मामला हाई कोर्ट में मलिकाना हक के लिए अपील किया गया हैं,और उस जमीन पर भूमि -कभी आवंटित हुआ नहीं हैं l मुखिया मैडम खुद रेलवे के जमीन के अतिक्रमण कर रहती हैं इसकी जाँच होनी चाहिए ?मैं एक अधिवक्ता हूँ और कुछ लोग मुझे भू माफिया कह रहें हैं, मेरे मान- सम्मान में ठेस पहुंचा हैं हम इसके लिए कोर्ट में भी जायेंगे।साथ उन्होंने कहा कि धरना दे रहें लोगो से मेरा अनुरोध हैं कि पुरे मामले कि सच्चाई जाने, एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं लें।
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