कदमा गणेश पूजा मैदान में 8 अक्टूबर से अगले तीन माह तक मैदान में निर्माणाधीन स्मारक परिसर एवं इसके इर्द-गिर्द धारा 144 लागू रहेगी.
इस दौरान वहां पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का प्रवेश, जमावड़ा, सभा, जुलूस, घेराव, आंदोलन, रोड जाम, पुतला दहन आदि प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावे किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, गंडासा-भाला आदि लेकर रोड पर चलना एवं निकलना प्रतिबंधित रहेगा. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित रहेगा. इससे पहले बीते 28 जुलाई 2022 को निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई गई थी. इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में वर्ष 2008 में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था तभी से उक्त कार्रवाई की जाती है.
कदमा गणेश पूजा मैदान के एक हिस्से में जमशेदपुर के दिवंगत सांसद सुनील महतो की प्रतिमा वर्ष 2008 में लगाई जा रही थी. प्रतिमा लगाए जाने की अनुमति नहीं होने के कारण टाटा स्टील की शिकायत पर जिला प्रशासन ने स्मारक निर्माण एवं प्रतिमा स्थापित किए जाने का कार्य बंद करा दिया था. इसको लेकर उस समय झामुमो नेताओं ने दिवंगत सांसद की पत्नी सह तत्कालीन सांसद सुमन महतो की अगुवाई में काफी हो-हल्ला मचाया था. लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चली, तब से दिवंगत सांसद की प्रतिमा कदमा थाने में रखी गई है. वहीं इन 13 वर्षों में प्रत्येक तीन माह में अनुमंडल प्रशासन की ओर से मैदान के एक हिस्से में निषेधाज्ञा (धारा 144) लगा दी जाती है. जिसके कारण उक्त हिस्से में कोई भी सार्वजनिक गतिविधि नहीं हो सकती है.
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