परसुडीह आसमान की सरकारी जमीन पर कब्जा के आरोप से उप मुखिया अनिल खान और पंचायत समिति सदस्य द्रोपदी मुर्मू सोमवार को एसीजेएम चंद्रभानु की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गई। मामले में ग्राम प्रधान नरेश जरीका और उसकी पत्नी पूर्व मुखिया नरेश जरिका भी बरी हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ 8 मार्च 2021 को उप समाहर्ता विधि व्यवस्था ने परसुडीह थाने में सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा मारपीट करने और सरकारी जमीन कब्जा करने का केस दर्ज कराया था। मामले में अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल निरीक्षक और पुलिस पदाधिकारी समेत आठ गवाहों का परीक्षण हुआ था लेकिन अदालत में दोष सिद्ध नहीं हुआ।
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