वृक्षों की जड़ों को कंक्रीट और टाइलिंग से ढककर उन्हें नुकसान पहुंचाने संबंधी एक बहुचर्चित मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए जमशेदपुर नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाटा मोटर्स तथा टाटा स्टील को तत्काल पेड़ों की जड़ो के आसपास टाइलिंग और कंक्रीट संबंधी कार्यों को रोकने का आदेश दिया है। साथ ही 11 सितंबर 2023 तक सभी वृक्षों की जड़ों को कंक्रीट अथवा टाइलिंग से मुक्त कर शपथ पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया है।
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