बिष्टूपुर थाना क्षेत्र की बेल्डीह बस्ती में पुत्र रहमान अंसारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के आरोपी पिता रफीक अंसारी के खिलाफ सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में दोष सिद्ध हो गया। 28 जून को सजा की बिंदू पर सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों का परीक्षण हुआ है। रफीक अंसारी के खिलाफ उसके पुत्र रहीम अंसारी ने 5 मार्च 2021 को भाई रहमान अंसारी को पेट्रोल छिड़ककर जलाने का केस दर्ज कराया था, लेकिन इलाज के दौरान टीएमएच में रहमान की मौत हो गई।
इससे पुलिस ने अदालत में अर्जी देकर जानलेवा हमला के मामले में 15 मार्च को हत्या की धारा 302 जुड़वाया था। एफआईआर के अनुसार, रहमान अंसारी पिता रफीक अंसारी के गलत व्यवहार का विरोध करता था और मां से मारपीट करने पर बुरे अंजाम की चेतावनी दी थी। इससे नाराज होकर पिता रफीक अंसारी सोये रहमान अंसारी का कमरा बंद करने के बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। हीम अंसारी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता दोनों बहुओं पर भी गलत नजर रखता था, जिसका विरोध करने पर घर में उत्पात मचाता था।
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!