
जमशेदपुर के कारोबारी प्रदीप चूड़ीवाला और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदीप चूड़ीवाला की ओर से एफआईआर को चुनौती देने वाली क्याशिंग याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद प्रदीप चूड़ीवाला और उनकी बेटी और अन्य लोगो के पास विकल्प काफी सीमित है क्योंकि उनकी लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज हो चुका है. वैसे झारखंड हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दी गई है, जिस पर एक नजर टिकी हुई है.
राउरकेला सिविल टाउनशिप के रुक्मिणी कुंज निवासी कारोबारी राहुल अग्रवाल के बिष्टुपुर स्थित ओम टावर के सात मंजिला से कूदकर आत्महत्या करने के बहुचर्चित मामले में ससुर प्रदीप चूड़ीवाला और साला पीयुष चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने नामंजूर कर दी थी. इससे पूर्व 30 मई को सास कुसुम चूड़ीवाला, पत्नी वर्षा अग्रवाल और साली मेघा चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत अदालत ने नामंजूर कर दी थी.
इस मामले में अदालत में पुलिस ने केस डायरी सुपुर्द कर दी है. डीएसपी की सुपरविजन रिपोर्ट में भी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि राहुल ने ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर बिष्टुपुर ओम टावर के सात मंजिला से कूदकर जान दे दी थी. मामले में मृतक के भाई अंकित अग्रवाल के बयान पर सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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