दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभालने के साथ ही आयुक्त राकेश अस्थाना ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने कई बदलाव किए। इनमें प्रमुख पदों पर बैठे पदाधिकारी व अधिकारियों का तबादला व पदोन्नति भी था।
आयुक्त के इस कार्रवाई के बाद से ही आयुक्त सहित दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास नेताओं व मंत्रियों के सिफारिश पत्र पहुंचने लगे। स्थिति यह हो गयी कि पुलिस आयुक्त को इस समस्या से निजात पाने के लिए विशेष स्टैंडिंग कमिटी की बैठक करनी पड़ी, जिसमें विशेष रूप से आदेश जारी किया गया है कि अगर किसी पुलिस कर्मी के तबादले, पदोन्नति या किसी अन्य कार्य के लिए किसी मंत्री, सांसद या विधायक का सिफारिश मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त होता है तो उसे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल व दिल्ली पुलिस रूल 1980 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिए आदेश
जानकारी के अनुसार यह स्टैंडिंग आर्डर 27 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस से अलग कोई भी बाहरी द्वारा अगर किसी पुलिस कर्मी के पदोन्नति, स्थानांतरण, पुरस्कार के लिए वरिष्ठ अधिकारी को सिफारिश पत्र भेजता है, तो इसका जिम्मेदार वह पुलिस कर्मी होगा। सेक्सन 21 दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत दंडनीय है। अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी अधिकारी को एसा पत्र मिलता गई तो वह अधिकारी सही माध्यम से उक्त पुलिस कर्मी को चेतावनी पत्र जारी करने के साथ ही स्पष्टिकरण की मांग कर सकते हैं। साथ ही उस पत्र को उसके एसीआर डोजियर में भी जोड़ सकते है।
साथ ही उसमें उल्लेख किया गया होगा कि किसने और कब वह सिफारिश की थी। विशेष रूप से इसपर जोड़ दिया गया है कि अगर किसी कर्मी के लिए यह सिलसिला जारी रहता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ही जांच भी शुरू की जा सकती है।
अपने उच्च अधिकारी के माध्यम या होने वाले खुले सुनवाई में रखें पक्ष आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कर्मी को लगता है कि वह पदोन्नति या पुरस्कार के योग्य है तो अपने उच्च अधिकारी के माध्यम से रिकमेंडेशन करवा सकता है। यही नहीं आयुक्त व विशेष आयुक्त द्वारा लिए जाने वाले बैठकों में भी अपना पक्ष रख सकता है। पर किसी भी पुलिस कार्य मे सिविल दखल अंदाजी बर्दास्त नही है।
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