
अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई घर-घर राशन योजना को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे अरविंद केजरीवाल के सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा है. दिल्ली सरकार इस घर-घर राशन योजना का खूब प्रचार कर रही थी. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने सबको चौका कर रख दिया. हाईकोर्ट ने यह फैसला राशन डीलरों की याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया है. दिल्ली सरकार कोई और योजना ला सकती है इसके लिए वो स्वतंत्र है. लेकिन वह वो अनाज जो केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है उसका उपयोग वो घर-घर राशन पहुँचाने की योजना के लिए नहीं कर सकते.
घर-घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने किया रद्द
इस योजना के विरोध में दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से एक याचिका दी गई थी हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने उस याचिका पर 10 जनवरी को ही निर्णय तय कर लिया था. दिल्ली सरकार की यह योजना लोगों को खूब पसंद आई थी और इस योजना की खूब चर्चा की गई थी. लोगों को लगा था कि अब घर-घर राशन पहुंचा दिया जाएगा. अब राशन के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. न ही डीलर्स का नखरे देखने पड़ेंगे. लेकिन सभी की उम्मीदों में पानी फिर गया. हाईकोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया.
जिससे दिल्ली सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा है. अगर ये योजना पास हो जाती तो इससे राशन डीलर्स का भारी नुकसान होता. इसीलिए राशन डीलर्स द्वारा दी गई याचिका को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया और कहा कि दिल्ली सरकार कोई भी और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है.

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