झारखंड सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों को धनराशि सहायता दे रही है l मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत इन बच्चियों के लिए शिक्षा से लेकर उसकी शादी तक के लिए धन राशि संरक्षित करने के लिए योजना है l योजना के तहत बच्ची के जन्म से लेकर पांच साल तक प्रति वर्ष छह-छह हजार रुपये बच्ची के खाते में सरकार निवेश करती है l
बेटी के नाम से खोलते हैं खाता
निर्धारित राशि से डाकघर में बच्ची के नाम से अकाउंट खोला जाता है l बच्ची जब छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसे दो हजार और नवमी में प्रवेश करने पर चार हजार का भुगतान किया जाता है l इसी तरह 11वीं में पहुंचने पर साढे सात हजार और 12वीं कक्षा में इन बच्चियों को अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह बतौर छात्रवृत्ति 200 रुपये दिए जाते हैं l
ये हैं जरूरी दस्तावेज
बालिका की आयु 21 वर्ष होने और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर उसे एकमुश्त एक लाख आठ हजार 600 रुपये दिए जाएंगे, बशर्ते कि उसकी शादी 18 वर्ष के बाद हुई हो l इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक बच्ची का आधार कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड और आवेदक का फोटो जरूरी है l
ऐसे करें आवेदन
- अभ्यर्थी को अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा l
- जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी॰पी॰एल॰ सूची में शामिल होने संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेगें l
- अनाथ बालिका के मामले में अनाथालाय/संरक्षणालय के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर एवं बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व तक संबंधित परियोजना के अधिकारी को आवेदन देना होगा l
- द्वितीय प्रसव से उत्पन्न बालिका के मामले में माता या पिता द्वारा बन्ध्याकरण/नसबंदी करा लेने संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा l
ये है जरूरी योग्यता
- गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो अथवा वार्षिक आय 72000/ रुपये तक हो l
- दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन दंपती द्वारा अपना ली गई हो l
- दिनांक 15 नवम्बर 2010 को अथवा इसके बाद जन्मी बालिका हो l
- माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो परिवार नियोजन की शर्त शिथिल हो जायेगी परन्तु मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा l
- अनाथ/गोद ली गई बालिका है, तो प्रथम बालिका मानी जायेगी l
- यदि जुड़वा हो तो भी मान्य होगा यदि दोनों बच्चियों होगी तो दोनों को मान्य होगा l
- दूसरी पुत्री के मामले में यह तभी मान्य होगा जब माता या पिता के नसबंदी का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न हो l
- अनाथ बालिका होने पर जन्म के 5 साल तक किया गया पंजीकरण मान्य होगा l
इन नियमों पर भी देना होगा ध्यान
- जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन देना अनिवार्य होगा, एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं हो पायेगा l
- योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष यानी 2011-12 में वैसे मामले भी संज्ञान में लिये जायेंगे जिनका जन्म एक साल पहले यानि 15.11.2010 या इसके बाद हुआ हो परन्तु यह शिथिलता सिर्फ प्रथम वर्ष होगी l
- प्रसव संस्थागत हो तथा जन्म प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अस्पताल तथा सक्षम पंचायत/नगर निकाय द्वारा निर्गत हो l
- बालिका के कक्षा 6वीं में पहुचने पर होनेवाले प्रथम भुगतान के पूर्व संबंधित परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक बालिका के लिए आधार पहचान पत्र (यू आई डी) बनाना सुनिश्चित करेंगे l
- किसी भी भुगतान के समय लाभार्थी एवं उनके परिजनों का आधार पहचान पत्र संख्या होना अनिवार्य होगा l
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