झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने CM हेमंत पर लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है. जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है. राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर CM हेमंत की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं.
यह मामला CM हेमंत सोरेन द्वारा खुद को खनन पट्टा देने से जुड़ा हुआ है. इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने जांच की थी. बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम निर्णय राज्यपाल लेते हैं.
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