बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन अदालत ने सोमवार को समन जारी किया. तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं. अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत ने तेजस्वी यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया.
जानिए किस बयान पर दर्ज हुआ मानहानि का केस
दरअसल, बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया है. जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखें तो गुजराती ही ठग हैं. उन्हें भी माफ कर दिया गया है.
तेजस्वी यादव ने दी सफाई
इस बयान के बाद अहमदाबाद के कारोबारी हरेश मेहता ने अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था.
तेजस्वी ने कहा था- बैंक लोन देता है और पैसा लेकर विदेश भागने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती. जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है. ये बातें उन्होंने राजद कार्यालय में आयोजित बैठक में कहीं.
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