राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा सकता हैं। साथ ही साथ शराब पीने वालों को जेल की जगह पर जुर्माना का प्रबधन लागू किया जा सकता है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके लिए मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा हैं तथा इसपर विचार के लिए गृह विभाग के पास भी भेजा गया है।
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आपको बता दें कि बिहार में अगर कोई व्यक्ति शराब पीते पकड़ा जाता है, तो उसे जेल भेजने का प्रबधन है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत शराब पीने वालों को मजिस्ट्रेट के समक्ष तय जुर्माना भरकर छोड़े जाने का प्रविधान किया जा सकता है।
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वहीं जुर्माना न भरने की स्थिति में ही जेल भेजा जाएगा। बता दें कि राज्य के न्यायालय में मद्य निषेध से जुड़े लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। हालांकि संशोधन प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारी और मंत्री कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
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