
बिहार सरकार ने NHRC, नई दिल्ली को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं के मुआवजा भुगतान से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है।सरकार की ओर से कहा गया है कि 49 पीड़िताओं को तीन से नौ लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि इस कांड के मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 को सजा हुई है। मंगलवार को ये जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मीडिया व कम्युनिकेशन के डिप्टी डायरेक्टर जे. श्रीवास्तव ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है।
31 मई 2018 को पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया गया
सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न व मारपीट को लेकर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट में 31 मई 2018 को केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी दी। जांच के बाद सीबीआई ने 20 लोगों को आरोपित किया। इनके खिलाफ दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने 19 आरोपितों को सजा सुनाई। एक की सजा अवधि पूरी हो गई थी। इससे उसे रिहा कर दिया। आयोग को सरकार ने बताया कि उक्त एनजीओ को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया था।
NHRC में भी दर्ज हुआ था केस
पुलिस, सीबीआई के बाद 29 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को लेकर केस दर्ज किया था। मानवाधिकार आयोग ने पीड़िताओं को मुआवजा देने की अनुशंसा कर रिपोर्ट मांगी थी। दूसरी ओर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने भी मुआवजा देने का आदेश दिया था। मालूम हो कि इस पूरे केस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था।
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