
टाटा मोटर्स प्लांट के टेस्ट ट्रक में शनिवार को हुए हादसे में मृत कर्मचारी अरुण कुमार के परिजनों के साथ मैनेजमेंट और यूनियन के अधिकारियों ने वार्ता की। अरुण कुमार के टेल्को राधिकानगर स्थित घर पर हुई वार्ता के बाद कंपनी प्रबंधन व कर्मचारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कर्मचारी के बेटे अमन कुमार को जेओ ग्रेड में स्थायी नौकरी देने और 95.09 लाख रुपए देने पर सहमति बनी। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रवींद्र कुलकर्णी के हस्ताक्षर से यह पत्र अरुण कुमार की पत्नी ललिता कुमारी को सौंपा गया।
सोमवार को शव का अंतिम संस्कार होगा। दूसरी ओर, इस घटना में घायल अनिल कुमार की हालत स्थिर बनी हुई है। अरुण के परिवार क इडीएआइ के 7 लाख रुपए, श्रम निधि योजना के 36 लाख रुपए, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस के 40 लाख रुपए, पीएल व एसएल एनकैशमेंट के 2 लाख 9 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले कर्मचारी अरुण कुमार के परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने से इनकार कर दिया था। समझौते में टाटा मोटर्स के ईआर अधिकारी सौमिक राय, विशाल सिंह, एडमिन हेड बीएन सिंह, रजत सिंह की मौजूदगी में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया।
उपमुख्य कारखाना निरीक्षक ने लिया जायजा
टाटा मोटर्स प्लांट में शनिवार दोपहर 12:30 बजे टेस्टिंग ट्रैक पर हुई दुर्घटना में ऑपरेटर अरुण कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले में उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने प्लांट पहुंचकर घटनाक्रम की जांच की। उन्होंने टेस्ट ट्रक क्षेत्र जहां दुर्घटना घटी है, वहां का जायजा लिया। जहां दुर्घटना हुई है, वहां सीसीटीवी नहीं है। कुछ कर्मचारियों और सुरक्षा अधिकारी से जानकारी ली। मनीष कुमार सिन्हा ने निर्देश देते हुए 48 घंटे के अंदर मामले से संबंधित सभी कागजातों को उपलब्ध करने का भी आदेश दिया है।
मनीष कुमार सिन्हा ने बताया है कि कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी राहुल वाडिया से पूछताछ करते हुए उन्हें मामले से संबंधित सभी कागजातों को 48 घंटे के अंदर सुपुर्द करने का निर्देश दिया है। घटना के संबंध में प्रबंधन से वाहन के हेल्थ सर्टिफिकेट, टेस्टिंग ट्रैक पर दूसरा वाहन चला रहे ड्राइवर के सर्टिफिकेट, ड्राइवर की मेडिकल जांच और टेस्टिंग ट्रैक में आने से पूर्व वाहनों जांच संबंधित सभी कागजातों की मांग की गई है। जांच फिलहाल जारी है। रिपोर्ट बनाकर विभाग को सौपा जाएगा। उन्होंने बताया कि खामी पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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