पूर्वी सिंहभूम प्रशासन ने दुर्गापूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी किया है।इस गाइडलाइन के तहत गुफानुमा पंडाल पर रोक लगायी गयी है।इसके अलावा विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजाने और आतिशबाजी पर भी रोक लगायी गयी है।दुर्गापूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व पर विधि-व्यवस्था को लेकर शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की।
गाइडलाइन के मुताबिक, दुर्गापूजा में गुफानुमा पंडाल का निर्माण नहीं होगा।विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा।आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी।विसर्जन में शामिल होने वालों की सूची दो दिन पहले अधिकारियों को देनी होगी।इस संबंध में डीसी विजया जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार की ओर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
18 सुपर जोनल और 32 जोनल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश
जारी गाइडलाइन के तहत बताया गया कि आगामी 24 सितंबर से 10 नवंबर, 2022 तक सुपर जोनल और जोनल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।18 सुपर जोनल अधिकारी तथा 32 जोनल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया है।जोनल एवं सुपर जोनल अधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी परस्पर समन्वय और संवाद स्थापित करेंगे।क्षेत्र अंतर्गत नियमित भ्रमण करेंगे।एकत्र सूचनाओं को कंट्रोल रूम में देंगे।
तत्काल मौके पर पहुंचकर विधि के अनुसार कार्रवाई करेंग।डीसी विजया जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए कि इस गाइडलाइन का पालन हर पूजा समितियों को करना होगा।विधि-व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए आगामी 24 सितंबर से 10 नवंबर तक सुपर जोनल और जोनल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
पूजा समितियों को इन नियमों को करना होगा पालन
– दुर्गापूजा समितियां बिजली कनेक्शन लेंगी।नियमानुसार कनेक्शन प्रमाण पत्र लेना होगा।
– पंडाल खुला होगा : गुफानुमा पंडाल का निर्माण नहीं कराया जायेगा, अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है।
– प्रतिमा की देखरेख के लिए स्वयंसेवकों प्रतिनियुक्ति करनी होगी, फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत कराना होगा।
– पंडाल में प्रवेश और निकासी के अलग-अलग द्वार बनाये जाएंगे. पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग कतार होगी।
– पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी, पंडाल के भीतर-बाहर सीसीटीवी व वॉच टावर स्थापित करना होगा।
– विसर्जन जुलूस में डीजे का उपयोग नहीं किया जायेगा, सदस्यों की संख्या दो दिन पहले थाने को देनी होगी, जुलूस में आतिशबाजी नहीं होगी।
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