रांची के डैम और तालाबों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. उसने जानना चाहा कि रांची में पहले कितने तालाब थे और अब तालाबों की स्थिति क्या है. इस बारे में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगर से जानकारी मांगी है.
तालाबों को भरकर बहुमंजिला बिल्डिंग बनाए जाने का मामला
बता दें कि राजीव कुमार सिंह ने अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर कांके, डैम धुर्वा डैम और गेतलसूद डैम की जमीन पर किए गए अतिक्रमण और रांची के तालाबों को भरकर बहुमंजिला बिल्डिंग बनाए जाने का मामला उठाया है. इसके अलावा, अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने भी एक पीआईएल दाखिल कर रखा है, जिसमें रांची के बड़ा तालाबा की साफ-सफाई के प्रति चिंता जताई गई है. झारखंड हाईकोर्ट इन सभी मामलों में एकसाथ सुनवाई कर रहा है.
झारखंड हाईकोर्ट : सरकार और नगर निगम से रांची के जलस्रोतों की विस्तृत जानकारी दे
इसी क्रम में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. उन्होंने सरकार और नगर निगम से कहा कि उन्हें रांची के जलस्रोतों की विस्तृत जानकारी दें. अदालत ने कांके डैम, धुर्वा डैम और गेतलसूद डैम की जमीन पर किए गए अतिक्रमण की ताजा स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के झारखंड के अधिकारी को वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर बताने को का है कि कोर्ट के आदेश के बाद रांची के जलस्रोतों का सर्वे किया गया या नहीं. रांची के बड़ा तालाब को लेकर निगम से पूछा गया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा.
इससे पहले नगर निगम के वकील एलसीएन शाहदेव ने खंडपीड को जानकारी दी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम सितंबर 2021 में शुरू किया गया था, मगर कोरोना संक्रमण की लहर के दौरान ट्रीटमेंट प्लांट का काम बाधित हुआ है. अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को होनी है.
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