यूपी में शहरों में संपत्तियों में नाम परिवर्तन कराना अब और भी आसान होने जा रहा है। नगर निकायों में म्यूटेशन यानी नामांतरण कराने के नाम पर होने वाली धांधली पर रोक लगाने की तैयारी है, जिससे लोगों को राहत दी जा सके। किस संपत्ति पर कितना शुल्क देना होगा, इसकी वार्डवार जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर जरूरी निर्देश नगर विकास विभाग को दिया गया है।
बेहतर सुविधा देने पर जोर
राज्य सरकार इज ऑफ लिविंग में शहरी सुविधाएं और बेहतर करना चाहती है। इसीलिए अधिकतर शहरी सुविधाएं ऑनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इज ऑफ लिविंग को लेकर उच्चाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें नगर निकायों द्वारा दी जाने वाली शहरी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई।
इसमें पूछा गया कि कितनी सुविधाएं अभी तक ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इसमें यह निर्देश दिया गया कि शहरों में नामांतरण कराने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर शुल्क को लेकर परेशानियां होती हैं। इसीलिए वार्डवार नामांतरण शुल्क को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है।
बताना होगा कब तक होगा काम
इज ऑफ लिविंग में यह भी गारंटी देनी होगी कि आवेदन करने वालों का काम कितने दिनों में हो जाएगा। मसलन नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन होने के बाद यह जानकारी दी जाएगी कि कितने दिनों के अंदर मामला निस्तारित होगा।
यह जानकारी ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। गैर विवादित खून के रिश्ते वाले मामलों में नामांतरण जल्द किए जाएंगे। खरीदी गई संपत्तियों के मामले में परीक्षण कराने के बाद नामांतरण किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सके।
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