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साधारण तौर पर जो लोग नौकरीपेशा हैं उन्हें सैलरी के एक हिस्से के रूप में HRA मिलता है, और जो करदाता किराये पर रहते हैं वो दिए गए किराये की कटौती आयकर की धाराओं में ले सकते है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग सैलरी पर आश्रित नहीं हैं यानी जिनका अपना कारोबार है, या फिर जो सैलरी तो लेते है लेकिन HRA नहीं मिलता पर वे किराये पर रहते हैं, ऐसे लोग भी किराये के रूप में किये गए भुगतान की कटौती आयकर में ले सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

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