
राजधानी रांची में बहुचर्चित सुफिया प्रवीण हत्याकांड के आरोपी शेख बिलाल की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। झारखण्ड की राजधानी राँची जिले में अपनी ही पत्नी का सर धड़ से अलग कर हत्या करने के आरोपी को जमानत देने से झारखण्ड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।
बता दें राज्य का ये सबसे चर्चित हत्यकांड मामला था। सुफिया परवीन की हत्या करने के आरोपी पति शेख बिलाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उसके घर से हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद हुए हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। शेख बिलाल ने अपनी पत्नी का गला काट कर हत्या कर दी थी और नग्न शव को ओरमांझी के जीरवार जंगल में फेंक दिया था।
इस मामले में निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उसने ज़मानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है l
ज़रा यह भी पढ़े :
- मिलिए एक ऐसे ऑफ़िसर से जिसपे बनी है वेब सीरीज भौकाल 2 !
- जानिये भारत की 6 सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैतियां, जिन पर विश्वास कर पाना आज भी नामुमकिन है !

Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!