
पाकुड़ के पूर्व एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या के दोषियों की ओर से सजा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार से झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी। हत्या के दो दोषी नक्सली सुखलाल मुर्मू उर्फ प्रवीर और सनातन वास्ती उर्फ ताला को दुमका कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी है। इस आदेश के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा रद्द करने का आग्रह किया है।
निचली अदालत का फैसला न्यायसंगत नहीं
प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है। निचली अदालत का फैसला न्यायसंगत नहीं है। बिना पुख्ता साक्ष्य के उन्हें मौत की सजा सुनायी गयी है।
बता दें कि वर्ष 2013 में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार पुलिस बैठक में भाग लेने के लिए दुमका गए थे। दुमका से लौटन के दौरान नक्सलियों ने उनपर हमला कर दिया था। इसमें अमरजीत बलिहार समेत छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी थी। निचली अदालत ने मामले की सुनवाई कर पांच आरोपियों को बरी कर दिया था जबकि उक्त दोनों को फांसी की सजा सुनायी थी।
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