केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के फैसले को विधायक बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है l हाईकोर्ट में विधायक बंधु तिर्की की ओर से शुक्रवार 31 मार्च को याचिका दायर की गयी है l न्यूज 11 भारत को विधायक बंधु तिर्की ने बताया कि सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी है, जिसमें उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन साल की सजा और लतीन लाख का जुर्माने की सजा सुनायी गयी थी l सीबीआई की विशेष अदालत ने स्थायी जमानत लेने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन देने का निर्देश दिया था l इसके बाद प्रोविजनल बेल को स्थायी जमानत के लिए बदलने के लिए याचिका दायर की गयी है l
याचिका में सीबीआई कोर्ट का फैसला सही नहीं है l सीबीआई उनपर लगाये है को साबित नहीं कर पायी है l उसके बावजूद सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है जो न्यायसंगत नहीं है l इस लिए सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए l जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 28 मार्च सीबीआइ के जज पीके शर्मा ने बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए, 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया था l
जाने क्या है पूरा मामला ?
विधायक बंधु तिर्की को भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम की धारा 13(2)13(1) 13 (3) के तहत दोषी क़रार दिया गया है l यह मामला 2010 में दर्ज किया गया था l सीबीआइ ने आरसी 5(A) 2010 है l CBI के मुताबिक बंधु तिर्की ने विधायक और मंत्री रहते हुए 2005 से लेकर वर्ष 2009 के बीच 6 लाख 28 हज़ार 698 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की है l झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त 2010 को सीबीआइ ने विजिलेंस केस -09/09 की जांच को टेकओवर करते हुए 11 अगस्त 2010 को एफआइआर दर्ज की थी l जांच के बाद 21 मार्च 2013 को सीबीआइ की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में जमा की थी l क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान के बाद 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित हुआ था l
सीबीआई टीम ने वंधु तिर्की को बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था l करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी l मामले में सीबीआई की ओर से सीबीआई एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई l जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज कराई गई थी l सीबीआई कोर्ट की सख्ती के बाद 24 फरवरी से 16 मार्च तक लगातार मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई थी l
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