इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। जिसको लेकर आयकर विभाग ने 2021-22 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।
वहीं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर उनकी इनकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो क्या फिर भी उन्हें रिटर्न फाइल करना होगा या नही | जानकारों का कहना है कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आप को आईटीआर दाखिल करना चाहिए क्यूंकि इसके बहुत सारे फायदें है |
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इनकम टैक्स के दायरे में न हो तो भी भरे रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है | अब तक 4.43 करोड़ करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया है। लेकिन अगर आप आयकर के दायरे में नहीं भी है तब भी आप इसे भरे क्इयूँकी इससे आपको कई फायदे मिलेंगे |
रिटर्न दाखिल करने के फायदे
- रिटर्न आपकी इनकम का प्रूफ होता है जिसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्था इनकम प्रूफ के तौर पर मान्यता देती है।
- इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है।
- ITR भरने के साथ फॉर्म 16 भरा जाता है, फॉर्म 16 आपके आफिस द्वारा दिया जाता है। यानी फॉर्म 16 से व्यक्ति की सालाना आय का पता चलता है। इससे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड, लोन क्रेडिट स्कोर सुधारने में मदद मिलती है।
- कई देशों के वीजा के लिए 3 से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है।
- किसी भी सरकार विभाग में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको ITR दिखाना पड़ेगा।
- अगर आप एक करोड़ रुपए का बीमा कवर लेते हैं तो आपको अपना ITR देना होगा।
- इसके अलावा टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR दाखिल करना होगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पिछले साल की तुलना में इस साल काफी कम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। वहीं इस साल की बात करें तो 28 दिसंबर 2021 तक सिर्फ 4.86 करोड़ लोगों ने ITR भरा है। अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है।
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