मारपीट व हत्या कर जख्मी करने के एक आपराधिक मामले में दानापुर सिविल कोर्ट के सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्यनारायण शिवरे ने शुक्रवार को फैसला दिया। इस आपराधिक कांड के पांच आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में आरोप से बरी कर दिया गया। यह मामला पिछले 34 साल से कोर्ट में चल रहा था।
जाने क्या है पूरा मामला ?
इस मामले में अभियोजन ने मात्र एक गवाह पेश किया। कोर्ट ने अभियोजन को अभियोजन गवाह पेश करने के लिए दानापुर के एएसपी और मनेर थानेदार को कई बार निर्देश दिया और कानूनी प्रक्रिया भी की। इसके बाद भी अभियोजन व पुलिस ने गवाह पेश नहीं किया। मनेर थाने के भतहरी गांव में वर्ष 16 दिसंबर 1988 में मारपीट व हत्या के प्रयास की एक आपराधिक घटना हुई थी।
इस मामले में सूचक राजमहल राय ने मनेर थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद सेशन ट्रायल 1995 में हुआ। 27 वर्ष तक सेशन कोर्ट में ट्रायल चला। इस आपराधिक कांड के तीन आरोपितों की उम्र घटना व आरोप के समय 30 से 35 वर्ष थी, जो फैसला आने तक 60 से 70 वर्ष हो गई है। सेशन कोर्ट के दिए फैसले में साक्ष्य के आरोप में बरी पांच आरोपितों के नाम दारोगा राय (60 वर्ष), रामबालक राय (62 वर्ष), यमुना राय (70 वर्ष), योगेन्द्र राय (50 वर्ष) और देवेन्द्र राय (40 वर्ष) हैं।
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!