हाल ही में आयकर विभाग ने घोषणा की है कि टैक्स पेयर अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर सालभर के अपने लेखा-जोखा या वार्षिक सूचना विवरण हासिल कर सकते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट(AIS) में एक वित्त वर्ष के सारे वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा होगा।
क्या है ये AIS?
AIS करदाताओं के बारे में आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी का एक सटीक नज़रिया प्रदान करता है। नए एआईएस में इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन और विदेशी रेमिटेंस से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।
यानी एआईएस एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, यानी इसमें वह जानकारी होती है जो Income Tax Act, 1961 के तहत निर्दिष्ट होती है।
क्या 26AS की ही तरह है AIS?
फॉर्म 26AS में आपको डिडेक्टेड टैक्स, रिफंड पर ब्याज और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता था, लेकिन AIS इससे एक कदम आगे है। इसके साथ आपके सारे सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड का ब्याज, म्यूचुअल फंड खरीदने या रीडिम से जुड़ी कमाई, डीमैट अकाउंट की जानकारी के जरिए शेयर्स की खरीद-बिक्री आदि का पता चलेगा। वहीं 26AS को आप अलग से ट्रैस की वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, लेकिन AIS इनकम टैक्स रिटर्न के नए पोर्टल पर ही मिलेगा।
कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
•सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
• पैन कार्ड, आधार कार्ड अथवा यूजर आईडी से यहां पर लॉगइन करें।
•’सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Annual Information Statement (AIS)’ पर क्लिक करें।
•एआईएस स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ या जेएसओएन विकल्प चुनें और ‘डाउनलोड’ पर क्लिक करें।
•फिर पैन कार्ड और जन्मतिथि पासवर्ड के रूप में डालकर एआईएस का पीडीएफ खोलें।
Article by- Nishat Khatoon
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